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सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय जांच एजेंसी ED की फटकार

दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय जांच एजेंसी ED की फटकार

SC ने कहा ED अपने कामकाज में ईमानदारी बरते, निष्पक्षता के कड़े मानकों को बनाए रखे और प्रतिशोधी ना बने

SC कहा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में ED का गुप्त आचरण संतोषजनक नहीं है क्योंकि इसमें मनमानी की बू आती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ED किसी को गिरफ्तार करती है तो उसे लिखित में गिरफ्तारी के आधार की कॉपी आरोपी को देनी होगी।
SC ने कहा ED को पारदर्शी होना चाहिए, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के प्राचीन मानकों के अनुरूप होना चाहिए और अपने रुख में प्रतिशोधी नहीं होना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने M3M समूह के दो निदेशकों को तत्काल रिहा करने का आदेश देते हुए यह टिप्पणी किया

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