जीवन शैलीताजा खबर

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर फतेहपुर पुलिस के बाद जज भी तलब हुए

इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर फतेहपुर पुलिस के बाद जज भी तलब हुए

7 साल से कम की सजा में निर्दोष को जेल भेजने पर हाईकोर्ट के तेवर तल्ख हुए

हाईकोर्ट ने तत्कालीन एसपी और थाने के जिम्मेदारों के बाद सिविल जज/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अरुण कुमार तलब हुए

तत्कालीन एसपी फतेहपुर राजेश कुमार सिंह वर्तमान में एटा के एसएसपी हैं

एसपी ने इंस्पेक्टर समेत थाने के जिम्मेदारों को लाइन हाजिर किया था

प्रयागराज: अवगत कराना है कि पिछली सुनवाई में तत्कालीन एसपी फतेहपुर राजेश कुमार सिंह, तत्कालीन इंस्पेक्टर खखरेरू अमित कुमार व दारोगा मनोज कुमार यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सफाई के लिए व्यक्तिगत तौर से 7 अगस्त को तलब किया है, अब इसी मामले में 4 अगस्त को हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच कोर्ट संख्या-9 में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने ही एडवोकेट जितेन्द्र सिंह से बात के दौरान बताया कि आगामी 12 सितम्बर को इसी मामले में फतेहपुर जनपद के सिविल जज/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट श्री अरूण कुमार जी को इसलिए तलब किया गया है क्योंकि उन्होंने 7 साल से कम वाली सजा में एक निर्दोष को 2 दिन की पुलिस रिमांड में दिया जबकि देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सतेंद्र कुमार अंटिल vs CBI के केश में साफ शब्दों में स्ट्रिक्टली मना किया गया है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद तत्कालीन एसपी ने तत्काल प्रभाव से प्रभारी निरीक्षक खखरेरू समेत मामले के जिम्मेदारों को लाइन हाजिर किया था, कुछ ही दिनों बाद एसपी राजेश कुमार सिंह भी प्रमोट होकर एटा जनपद के एसएसपी बना दिए गए हैं लेकिन 7 अगस्त नजदीक है और अब हाईकोर्ट में जवाब तो देना ही होगा.

गौरतलब है कि वादी का आरोप है कि बीती 9 मई 2023 को खखरेरू थाने में विपक्षी उमेश सिंह व विजय देवी से पैसे लेकर थानाक्षेत्र के तक्कीपुर कठरिया निवासी बाबू सिंह उर्फ आनंद सिंह के खिलाफ 4 फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए और गिरफ्तारी भी की गई जबकि सारे मामले 7 साल से कम की सजा के थे जिनका निस्तारण माननीय न्यायालय में होना चाहिए और पहली बात तो केस ही बनावटी थे और दूसरे जेल भेजे जाने वाली धाराएं भी नहीं थी लेकिन न सिर्फ सभी जिम्मेदारों ने पद का दुरुपयोग किया बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भी शरेआम अवहेलना की.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की कोर्ट संख्या-9 में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कंटेंप्ट पिटीशन एडवोकेट जितेन्द्र सिंह से मामले की सुनवाई करते हुए आगामी 7 अगस्त 2023 को पुलिस अधीक्षक फतेहपुर समेत इंस्पेक्टर व हलका के दारोगा को भी मामले में सफाई पेश करने के लिए व्यक्तिगत तौर से तलब किया है, जिसमें 4 अगस्त को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कड़े रुख अख्तियार करते हुए मामले में की गई लापरवाही के लिए सिविल जज/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अरुण कुमार को भी आगामी 12 सितम्बर को तलब किया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button