सूत्र भारत में हॉस्पिटल खोलने के नियम
भारत सरकार के नई पॉलिसी के तहत प्रत्येक प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 2014 में नई गाइड लाइन जारी किया है जो कुछ इस प्रकार है
1. प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कम से कम 2500 वर्ग गज का जगह होना चाहिए जिसमें हॉस्पिटल बनाना है
2. अस्पताल संचालक को इस बात का ध्यान रखना है कि वाहन पार्किंग की व्यवस्था हो, जितने भी मरीज है उतने परिजन के वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए
3. अस्पताल में यदि 10 बेड है ऐसे में अस्पताल में कम से कम 15 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए
4. जहाँ पर अस्पताल बना है वहाँ पर 12 मीटर या फिर उससे अधिक चौड़ाई वाली सड़क होना जरूरी है
5. इसके साथ ही फायर, व पॉल्युशन सम्बंधित विभाग से NOC लेना होगा
6. दवाओं की दुकान के साथ अस्पताल में मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने का व्यवस्था होना चाहिए
7. अस्पताल निर्माण की प्रक्रिया बिल्डिंग प्लान के तहत करना चाहिए
8. MIC के निमयों का पालन करना अनिवार्य होता