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हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर गठित एसआईटी जांच में रिटायर जज एच एन पांडेय शामिल

हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर गठित एसआईटी जांच में रिटायर जज एच एन पांडेय शामिल

हाईकोर्ट का निर्देश- एसआईटी शीघ्र जांच पूरी कर सील कवर में कोर्ट में पेश करें रिपोर्ट

लाठी चार्ज घटना की एसआईटी को अंतरिम रिपोर्ट 15 को पेश करने का निर्देश

एसपी हापुड़ वकीलों की भी प्राथमिक दर्ज कर कर जांच करें
यूपी बार काउंसिल समेत प्रदेश के सभी बार एसोसिएशनों से 5 सितंबर से काम पर लौटने का अनुरोध

प्रयागराज 4 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठी चार्ज की घटना को लेकर आज एक स्वत कायम याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के कहने पर हाईकोर्ट ने लखनऊ के रिटायर प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट हरिनाथ पांडेय को हापुड़ में वकीलों पर पुलिस लाठी चार्ज की घटना को लेकर सरकार द्वारा गठित एसआईटी जांच में बतौर सदस्य शामिल करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने एसआईटी को निर्देश दिया है कि वह शीघ्रातिशीघ्र सील कवर में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने इस बीच एसआईटी को निर्देश दिया है कि वह इस केस की अगली सुनवाई की तिथि 15 सितंबर को 2:00 बजे इस घटना को लेकर अपनी एक अंतरिम रिपोर्ट पेश करें।

उक्त आदेश पारित करते हुए चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर एवं जस्टिस एम सी त्रिपाठी की खंडपीठ ने एसपी हापुड़ को निर्देश दिया है कि वह वकीलों की भी प्राथमिक को दर्ज करें तथा उसकी भी विवेचना नियमानुसार की जाए। हाई कोर्ट इस केस की अब 15 सितंबर को सुनाई करेगी।

कोर्ट ने उक्त आदेश पारित कर कहा है कि उसे आशा व उम्मीद है कि यूपी बार काउंसिल व प्रदेश के अन्य बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन तथा लखनऊ की अवध बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा हड़ताल को लेकर पारित आदेश का सम्मान करते हुए मंगलवार 5 सितंबर से न्यायिक कार्य प्रारंभ करेंगे। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व कोर्ट ने प्रदेश के अपर महाधिवक्ता से पूछा कि वह सरकार से बात कर बताएं कि किसी न्यायिक अधिकारी को गठित एसआईटी में शामिल करने से सरकार को कोई आपत्ति तो नहीं है। इस पर सरकार की तरफ से बताया गया की सरकार को किसी न्यायिक अधिकारी को टीम में शामिल करने में कोई आपत्ति नहीं है। सरकार भी निष्पक्ष विवेचना चाह रही है।

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