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20 साल पहले हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

मथुरा उत्तर प्रदेश

रविवार 2 जुलाई 2023

20 साल पहले हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

अजीत पाण्डेय

पुलिस के गनर कर दी गई थी हत्या,कांस्टेबल हो गया था घायल

| मथुरा 20 साल पहले मयूर विहार स्थित रघुनाथ हॉस्पिटल के बाहर तीन युवकों ने सहित एक गनर, कांस्टेबल की पिटाई की थी
घायल गनर की उपचार के दौरान आगरा में मौत हो गई |
इस मामले में एससी /एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश हरेंद्र प्रसाद ने तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है |साथ ही 18-18 हजार का अर्थदंड भी लगाया है |पुलिस लाइन में निवासरत कांस्टेबल दीपक पुत्र श्री कृष्ण और साथी गनर कांता प्रसाद 7 फरवरी 2003 को रघुनाथ हॉस्पिटल में भर्ती दोस्त से मिलने गए थे |
यहां हॉस्पिटल के बाहर तीनों की दोनों की जिन लोगों ने पिटाई की दोनों पुलिसकर्मी जख्मी हुए इसमें काता प्रसाद की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल से एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर किया गया |यहां उपचार के दौरान काता प्रसाद की मौत हो गई साथ ही दीपक ने इस घटना में शिव सिंह निवासी फरह ,धीरज निवासी धौलीप्याऊ लाखन सिंह थाना एससी /एसटी एक्ट के रिपोर्ट दर्ज कराई सुनवाई की लंबी प्रक्रिया के बाद शनिवार को विशेष न्यायाधीश हरेंद्र प्रसाद तीनों व्यक्तियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 18 हजार का अर्थदंड किया है|
इस मामले में विशेष लोक अभियोजन सुरेश प्रसाद शर्मा ने बताया कि आथ॔ दंड की राशि का 50% मृतक के परिजन को दिया जाएगा |

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