मद्रास हाई कोर्ट ने मदुरै रेलवे जंक्शन के पास ट्रेन कोच में आग लगने की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए उत्तर प्रदेश के पांच लोगों को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। हाई कोर्ट की मदुरै पीठ के जस्टिस वी शिवगणनम मंगलवार को मामले की सुनवाई कर रहे थे। आरोपों की प्रकृति और मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दायर किया गया है, इसे ध्यान में रखते हुए जस्टिस शिवगणम ने पांचों आरोपितों को जमानत दे दी। आग पुनालुर-मदुरै एक्सप्रेस के कोच के अंदर लगी थी। उस कोच में पर्यटकों का एक समूह धार्मिक यात्रा पर लखनऊ से विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रहा था और 26 अगस्त को मदुरै पहुंचा था। यह दौरा एक प्रइवेट टूर संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। आग एक गैस सिलेंडर के फटने के बाद लगी, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर डिब्बे के अंदर यात्रियों द्वारा किया गया था। हादसे में उत्तर प्रदेश के कुल नौ यात्रियों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे।