इंटरव्यू

Jaunpur:सपा विधायक रमाकांत यादव को चार महीने की सजा, सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगा

Jaunpur: Former MP Ramakant Yadav was sentenced to four months, a fine of seven thousand rupees was also impos

विधायक रमाकांत यादव
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जौनपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मारपीट, बलवा और गाली-गलौज के मामले में पूर्व सांसद एवं आजमगढ़ के फूलपुर पवई सीट से विधायक रमाकांत यादव को एमपी/एमएलए कोर्ट ने चार माह की सजा सुनाई है। पूर्व सांसद पर आरोप सिद्ध होने पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले की सुनवाई एसीजेएम तृतीय यानी एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही थी।

यह भी पढ़ें- Varanasi Accident: सड़क किनारे खड़े टैंकर में जा घुसा ट्रक, क्रेन से चालक व खलासी को बाहर निकाला, दोनों की मौत

वर्ष 2019 में सदर कोतवाली क्षेत्र में मारपीट का मामला हुआ था, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे। उस समय रमाकांत यादव पर बलवा, मारपीट करने, गाली-गलौज सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में आरोपत्र दाखिल किया। उसके बाद एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने रमाकांत को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है। रमाकांत को फतेहपुर जेल से न्यायालय में पेशी पर लाया गया था। उनकी पेशी को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button