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‘यौन उत्पीड़न के मामले को समझौते के जरिए रद्द नहीं किया जा सकता’, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

‘यौन उत्पीड़न के मामले को समझौते के जरिए रद्द नहीं किया जा सकता’, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

यौन उत्पीड़न के मामले को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी शिक्षक को राहत दी गई थी और उसके खिलाफ मुकदमा रद्द करने का आदेश दिया गया था।

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